जांजगीर चाम्पा 23 नवम्बर 2021 - एस पी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक
हसौद थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 05 अक्टूबर 2021 से दिनांक 06 नवम्बर 2021 के मध्य आरोपी राजू चौहान पिता जगन्नाथ चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी रनपोटा थाना हसौद के द्वारा आये दिन उसके साथ स्कूल आते जाते समय छेड़खानी करता है जिसका वह विरोध करती थी।
एक दिन मौका पा कर आरोपी राजू चौहान ने उसका का नहाते समय अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना लिया और उस वीडियो को अपने एप्पल 6 आईफोन से इंस्ट्राग्राम में अपलोड करके इंटरनेट में वायरल कर दिया।
पीड़िता कि रिपोर्ट पर थाना हसौद में अपराध क्रमांक 125/21 धारा 354 , 354 (ग) 506 , 509 (ख) ipc व 67 , 67 (A) आई टी अधिनियम एवं 12 pocso एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना करने व आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी शिवरीनारायण को दिए जाने के बाद अग्रिम विवेचना क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) निकोलस खलखो के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रविन्द्र अनन्त के कुशल नेतृत्व में आरोपी राजू चौहान पिता जगन्नाथ चौहान उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम रनपोटा थाना हसौद जिला जांजगीर चाम्पा को आज दिनांक 23 नवम्बर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
प्रकरण में आरोपी के कब्जे से दो नग मोबाइल , एप्पल 6 आईफोन एवं जिओ कीपैड मोबाइल को जप्त किया गया है।









