राजनांदगांव 09 अप्रैल 2022 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव द्वारा 73 - खैरागढ़ विधानसभा के उप-निर्वाचन के अवसर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा विलास भोसकर संदीपान ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 12 अप्रेल को होने वाले मतदान के अवसर पर बेमेतरा जिले के परपोड़ी नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व 10 अप्रैल की शाम 05 बजे से 12 अप्रैल 2022 को मतदान समाप्ति तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ - शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर , दो दिन बन्द रहेगी सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें










