सवा करोड़ ले कर पत्नी ने पति को सौप दिया प्रेमिका को , किस मजबूरी के तहत पत्नी ने ऐसा किया पढ़े इस खबर में ,,

मध्य प्रदेश , 05-01-2021 8:47:40 PM
Anil Tamboli
सवा करोड़ ले कर पत्नी ने पति को सौप दिया प्रेमिका को , किस मजबूरी के तहत पत्नी ने ऐसा किया पढ़े इस खबर में ,,
भोपाल 05 जनवरी 2021 - जिस तरह जुदाई फिल्म में पति को उसकी पत्नी ने एक करोड़ रुपये में उसकी प्रेमिका को दे दिया। यहां तक कि उसकी शादी भी करा दी। कुछ इसी तरह का मामला राजधानी भोपाल में कुटुंब न्यायालय की काउंसलर के पास आया है। इसमें मामले में भी एक महिला ने करीब सवा करोड़ की संपत्ति लेकर अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रहने की इजाजत दे दी। प्रेमिका ने 60 लाख रुपये कीमत का डुपलेक्स , 27 लाख रुपये नकद और एक प्लॉट प्रेमी की पत्नी के नाम कर दी।

दरअसल, दंपती की बेटी काउंसलर सरिता राजानी के पास अपने माता-पिता के बीच सुलह कराने के लिए गुहार लगाई थी। मामले में 54 वर्ष की एक महिला का उसके ही ऑफिस के एक 42 वर्ष के पुरुष से 8 साल से अफेयर चल रहा था, जहां महिला के पति की मौत हो चुकी थी और वहीं पुरुष भी विवाहित है और उसकी 16 और 12 साल की दो बेटियां हैं। 

महिला ने जब प्रेमी से उसके घर में साथ रहने की जिद की तो दंपती के बीच बवाल मच गया। काउंसलर ने दंपती और प्रेमिका की कई चरणों में काउंसिलिंग की। इसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी की पत्नी को अपनी जीवन भर की पूंजी देने के लिए तैयार हो गई।

काउंसिलिंग में पति ने कहा कि वह दोनों को एक साथ रखना चाहता है, लेकिन पत्नी को यह मंजूर नहीं है। उसने कहा कि वह बेटियों के कारण पत्नी को नहीं छोड़ सकता है। वह दूसरी महिला से भी अलग नहीं रह सकता है। उसने कहा कि उसे अपनी महिला मित्र के साथ अच्छा लगता है।

प्रेमिका ने कहा कि वह अपने प्रेमी की पत्नी के भरण-पोषण और बेटियों के भविष्य की चिंता करते हुए वह अपनी जीवन भर की कमाई देने के लिए तैयार है। उसने प्रेमी की पत्नी के सामने शर्त रख दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। महिला ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति अपने प्रेमी की पत्नी के नाम कर दी।

काउंसलर ने बताया कि पत्नी का कहना था कि 18 साल का रिश्ता टूट गया। जब पति साथ रहने के लिए किसी भी तरह से सहमत नहीं हुआ तो पत्नी को लगा कि ऐसे पति को जाने दो और बेटियों के भविष्य के लिए पैसा जरूरी है, इसलिए उसने पति के महिला मित्र की शर्त को स्वीकार कर लिया।

दंपती की बेटी अपने माता-पिता के बीच सुलह कराने के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसकी प्रेमिका के बीच पत्नी ने समझौता कर लिया। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक लिए किसी दूसरी महिला के साथ वह शादी नहीं कर सकता लेकिन पत्नी की सहमति से वह किसी के भी साथ रह सकता है। पत्नी ने परेशान न करने का समझौता किया है।

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