सक्ती - शराब पीकर वाहन चलाना अमित को पड़ा भारी, कोर्ट ने ठोका इतने हजार का जुर्माना
सक्ती 29 जून 2026 - शराब पीकर वाहन चलाना एक युवक काफी भारी पड़ गया कोर्ट ने युवक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
दरअसल सक्ती SP प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस स्टाफ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रीथ एनालाइजर मशीन से वाहन चालकों की जांच की जा रही है और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में 25 जून 2026 को ट्रैफिक पुलिस सक्ती के द्वारा बाराद्वार रिस्दा NH 49 में वाहन क्रमांक CG 04 HC 0995 को रोककर चालक अमित पाटिल उम्र 40 साल निवासी बिलासपुर थाना सिविल लाइन की जांच की गई। जांच के दौरान चालक के शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को जप्त कर प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। सक्ती पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
















