थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देकर फैजल को बोलना होगा भारत माता की जय , जाने क्या है मामला
मध्य प्रदेश , 2024-10-18 01:27:49
भोपाल 18 अक्टूबर 2024 - पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने का आरोपी फैजल उर्फ फैजान खान मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत के बाद जेल से बाहर आ गया है। गुरुवार सुबह उसने भोपाल के मिसरोद थाने पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसने पुलिस से कहा कि वह अपने किए पर बेहद पछता रहा है।
फैजल ने पुलिस को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच थाने में पहुंचकर भारत माता की जय बोलेगा। इस दौरान थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देगा। वह इसकी शुरुआत इसी महीने के अंतिम मंगलवार से करेगा।
रायसेन जिले का मंडीदीप निवासी पंचर जोड़ने का काम करने वाले आरोपी फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में 17 मई 2024 को पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारे लगाए। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने उसकी दुकान पर पहुंचकर मारपीट की।
पुलिस ने धारा 153 B ( राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बोलने ) के तहत FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वह जेल में ही बंद था। स्थानीय कोर्ट से जमानत याचिका निरस्त किए जाने के बाद उसने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को सुनवाई में हाई कोर्ट ने उसे विशिष्ट शर्त के साथ जमानत दी है।
न्यायालय के शर्त के मुताबिक आरोपी को प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में सुबह 10 से 12 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज कराकर भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। उसको ऐसा 21 मंगलवार तक करना होगा। मिसरोद थाना प्रभारी मनीष भदौरिया ने बताया कि आरोपी से हाईकोर्ट के आदेश के पालन की शुरुआत इसी माह के चौथे मंगलवार से की कराई जाएगी।