सांसद को 15 दिन सजा और 25 हजार का जुर्माना , इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
महाराष्ट्र , 2024-09-26 23:25:19
मुंबई 26 सितंबर 2024 - शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संजय राउत के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है।
जानकारी के मुताबिक संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया और उनके NGO युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौाचालय घोटाले का आरोप लगाया था। मेधा सोमैया ने इन आरोपों को निराधार और अपमान जनक बताया था और संजय राउत के खिलाफ मुंबई के कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। बता दे मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से कोर्ट में शिकायत की थी।
इस शिकायत में कहा गया कि 15 अप्रैल 2022 और उसके बाद राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और गलत बयान दिए। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के बीच प्रकाशित और प्रसारित किया गया।