ब्लाउज ने लगवाया 15 हजार का जुर्माना , साथ ही मिलेगा एक ब्लाउज मुफ्त , जाने क्या है मामला
महाराष्ट्र , 2024-08-01 14:48:09
धराशिव 01 अगस्त 2024 - धाराशिव जिले के कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर बुटिक को 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही बुटिक महिला को एक ब्लाउज मुफ्त में देगा, मामला ग्राहक को दिये के समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाने का है।जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किशोर वांदे और सदस्य वैशाली बोरडे ने 15 जुलाई को यह फैसला सुनाया है।
न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला एक साल पुराना है. स्वाति कस्तूरी नाम की एक महिला ने धाराशिव में मार्टिन बुटिक को दो ब्लाउज तैयार कर देने का ऑर्डर दिया था. यह ऑर्डर महिला ने 13 जनवरी 2023 को दिया था. इसका पूरा कॉस्ट बुटिक ने 6300 रुपये बताए थे. इस पर स्वाति ने 3000 रुपये का भुगतान भी कर दिया था। इसके बाद बुटिक की ओर से दिये गए समय के अनुसार 25 जनवरी 2023 को स्वाति को सिर्फ एक ब्लाउज बनाकर दिया गया. जबकि बात दोनों ब्लाउज देने की हुई थी।
इसके बाद बुटिक मालिक ने दूसरा ब्लाउज एक फरवरी को देने का वादा किया. इसके बाद भी उस समय तक दूसरा ब्लाउज बनाकर नहीं दिया गया. इसके बाद महिला कस्टमर ने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार बुटिक को उसका ब्लाउज बनाकर देने को कहा, लेकिन बुटिक की मालिक नेहा संत ने दूसरा ब्लाउज देने से इनकार कर दिया. साथ ही ब्लाउज नहीं देने के पीछे कोई भी संतोषजनक वजह नहीं बता सकी।
इसके बाद स्वाति ने 28 अप्रैल 2023 को अपने वकील के माध्यम से बुटिक को एक नोटिस भेजा. इसे भी बुटिक की ऑनर ने एक्सेप्ट नहीं किया. इसके बाद स्वाति कस्तूरी ने उपभोक्ता फोरम में बुटिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. मामले को देखते हुए कंज्यूमर फोरम ने बुटिक संचालिका नेहा संत को 15 हजार रुपया मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और कानूनी कार्रवाई में खर्चे के तौर पर शिकायतकर्ता को देने को कहा है. साथ ही 15 दिनों के अंदर दूसरा ब्लाउज मुफ्त में सिलकर देने को कहा है।