नाबालिग से रेप के मामले में भाजपा विधायक दोषी करार , 15 दिसंबर को सजा का एलान , पुलिस ने लिया हिरासत में
उत्तर प्रदेश , 13-12-2023 6:42:56 AM
सोनभद्र 13 दिसंबर 2023 - उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की से रेप का दोषी करार दिया गया है. साल 2014 में उनके खिलाफ POCSO एक्ट का ये मामला दर्ज किया गया था. मंगलवार, 12 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आया. इसके बाद पुलिस ने रामदुलार गोंड को कस्टडी में ले लिया. बताया गया है कि मेडिकल जांच के बाद उन्हें सोनभद्र जेल भेजा जाएगा. कोर्ट 15 दिसंबर को उनकी सजा का एलान करेगा।
क्या है मामला ???
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साल पहले रामदुलार गोंड पर एक नाबालिग का रेप करने का आरोप लगा था. उस समय वो विधायक नहीं थे. हालांकि उनकी पत्नी गांव प्रधान के पद पर थीं. पीड़ित नाबालिग के पिता ने म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड के खिलाफ तहरीर दी थी. इसके बाद से पॉक्सो कोर्ट में मामले का ट्रायल चल रहा था. इस बीच रामदुलार विधानसभा चुनाव जीत कर बन गए विधायक. ऐसे में उन पर चल रहा पॉक्सो ऐक्ट का मामला MP/MLA कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।
बीते नवंबर महीने में कोर्ट की सुनवाई लगभग पूरी हो गई थी. लेकिन पीठासीन अधिकारी के तबादले की वजह से फैसला नहीं आ पाया था. नए पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के आने के बाद सुनवाई पूरी हुई।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के भाई ने बताया कि सुनवाई के 9 सालों के दौरान उन्हें बहुत परेशान किया गया. बहुत धमकियां दी गईं. परिवार का आरोप है कि रामदुलार ने कई बार उन्हें केस वापस लेने के लिए कहा. पीड़िता के भाई का कहना है कि दोषी को कम से कम 20 साल की सजा मिलनी चाहिए।



















