सक्ती - 09 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले दुजराम को उम्र कैद की सजा, सक्ती कोर्ट का फैसला
सक्ती 15 मार्च 2026 - अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) श्रीमती गंगा पटेल ने 09 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा और 13000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र के पिरदा का है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची की माँ ने मालखरौदा थाने आकर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 12 सितंबर 2025 की सुबह 11 बजे अपनी बेटी को नहला रही थी, तब उसकी 09 साल की बेटी ने बताया कि 11 सितंबर 2025 के शाम करीबन 8.30 बजे गांव का रहने वाला दूजराम सोनवानी उसके साथ कमरे में गंदा काम किया है।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर मालखरौदा थाने मे आरोपी दूजराम सोनवानी उर्फ गुड्डू सोनवानी के विरुद्ध धारा 137 (2), 127(2), 65 (1) BNS एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी दूजराम सोनवानी को तलब कर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया।
आरोपी दूजराम सोनवानी द्वारा अपराध करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 13 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 207/2025 तैयार कर कोर्ट में पेश किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) श्रीमती गंगा पटेल ने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी दुजराम सोनवानी पिता स्व दुलारसाय सोनवानी (46) निवासी पिरदा थाना मालखरौदा जिला सक्ती को उम्र कैद की सजा एवं 13000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण राजपूत, उप निरीक्षक अनवर अली आरक्षक सेतराम पटेल, शत्रुघन जांगडे का विशेष योगदान रहा।
















