रायगढ़ 16 अगस्त 2026 - कोतरारोड़ पुलिस ने कार्यस्थल पर महिला से दुर्व्यवहार, लज्जा भंग के आरोप में आरोपी वीर सिंह (39 वर्ष) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने 13 अगस्त 2026 को थाना कोतरारोड़ में शिकायत की थी, जिसमें आरोपी पर लज्जा भंग करने, यौन उत्पीड़न, अमर्यादित आचरण तथा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल धारा 74, 75, 79 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया, आरोपी वीर सिंह, जो गणित विषय के व्याख्याता हैं, स्कूल में नोडल का प्रभार संभाल रहे थे और कथिततौर पर महिला स्टाफ के साथ अनुचित व्यवहार करते थे। पीड़िता के अनुसार आरोपी द्वारा शासकीय अवकाश मांगने सहित अन्य अवसरों पर अनुचित रूप से अपने साथ कार अथवा ट्रेन से जाने, घर छोड़ने तथा अपने घर चलने जैसी बातें कही जाती थीं। शासकीय दस्तावेजों के लेन-देन के दौरान गलत नीयत से हाथ छूने, ड्यूटी निरीक्षण के बहाने खिड़की से घूरने तथा स्कूल की डेली डायरी को झटककर फेंकने जैसे व्यवहार के भी आरोप लगाए गए।
पीड़िता ने यह भी बताया कि तबीयत खराब होने पर कक्षा में बैठकर पढ़ाने के दौरान आरोपी द्वारा बच्चों के सामने उसे अपमानित किया गया। लगातार इस प्रकार के व्यवहार से मानसिक तनाव बढ़ने की बात पीड़िता ने पुलिस को बताई। पीड़िता शिक्षिका ने यह भी बताया कि 18 मार्च 2026 को स्कूल में आयोजित स्टाफ मीटिंग के दौरान भी आरोपी द्वारा पीड़िता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।
पुलिस की विवेचना एवं पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध घटित करना पाए जाने पर कोतरारोड़ पुलिस ने 14 अगस्त 2026 को आरोपी वीर सिंह पिता बाबूराम सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी चन्द्रनगर वार्ड क्रमांक 28, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।









