छत्तीसगढ़ - फरार सटोरिया लाला महाराज के मकान पर चला सरकारी बुलडोजर, SP ने घोषित किया 01 हजार का इनाम
मुंगेली 21 नवम्बर 2025 - मुंगेली क्षेत्र के ग्राम खैरा - सेतगंगा (फास्टरपुर) के फरार सटोरिया योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने प्रभावी कार्रवाई की है। आरोपी द्वारा मुख्य मार्ग पर गैर कानूनी तरीके से मकान/दुकान निर्माण कराया जा रहा था, जिसे आज जिला प्रशासन के नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में JCB मशीन से ध्वस्त कर दिया गया।
योगेन्द्र शर्मा के खिलाफ थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 91/2025 धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध है। आरोपी उपसरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा द्वारा जिले के युवाओं और आम नागरिकों को पैसे का लालच देकर सट्टा खेलवाने और भविष्य खराब करने का काम किया जा रहा था। इसके अलावा, उसके पूर्व भी जुआ अधिनियम, भादवि और शांतिभंग से जुड़े कई अपराध दर्ज हैं।
इससे पहले, आरोपी योगेन्द्र शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने शासन की ओर से पैरवी करते हुए विरोध किया। जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने सभी साक्ष्यों के आधार पर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने फरार सटोरिया योगेन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी के लिए 1,000 रुपए का ईनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आरोपी के बारे में जानकारी देगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।


















