छत्तीसगढ़ - माननीयों पर लागू हुई पाबंदी , सायरन , लाल-नीली-पीली बत्ती के साथ महफिलों की रौनक हुई गायब
रायपुर , 11-10-2023 1:25:38 AM
रायपुर 10 अक्टूबर 2023 - चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गया है। इस दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी को पालन करना होगा। फिर चाहे वो नेता, मंत्री या फिर अधिकारी ही क्यों ना हो। आइये जानते हैं आचार संहिता में अधिकारियों के लिए क्या-क्या पाबंदियां होती है।
01 - आचार संहिता के मुताबिक अब मंत्रियों की किसी भी मीटिंग में अधिकारी शामिल नहीं होंगे। यही नहीं मंत्री भी अब अपने क्षेत्र का अधिकारिक दौरा नहीं कर पायेंगे।
02 - शासकीय वाहन से जाकर चुनाव प्रचार की मनाही होगी, यही नहीं मंत्री अपनी गाड़ी में बत्तियां या सायरन का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे।
03 - कोई भी अधिकारी अगर निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर केंद्र या राज्य के किसी मंत्री से मिलता है, तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा।
04 - मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राज्य सरकार के अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ अब राज्य के अधिकारियों की व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई बैठक / समीक्षा नहीं कर सकते हैं।
05 - चुनाव संचालन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अब पूर्ण प्रतिबंध लग गया है।
06 - चुनाव से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को उसके वर्तमान तैनाती जिले में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह उसका गृह जिला है या यदि उसने उस जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं, तो उसे तुरंत हटा दिया जायेगा।
07 - प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण असाधारण मामलों में राज्य सरकार किसी भी स्थानान्तरण की पूर्व मंजूरी के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।
08 - कानून एवं व्यवस्था की विफलता , प्राकृतिक आपदा आदि को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री निर्वाचन क्षेत्र का आधिकारिक दौरा नहीं कर सकेंगे।


















