छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सचिवों की लग गई लॉटरी , दीवाली से पहले CM ने की सौगातों की बरसात
रायपुर , 06-10-2023 11:08:44 PM
रायपुर 06 अक्टूबर 2023 - छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिवों की संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बता दें कि, ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान की पात्रता रहेगी।
विशेष भत्ता :-
15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव रूपए ( 3500-10000) + 1100 - ग्रेड वेतन तथा रूपये 4000 विशेष भत्ता।
15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव - रूपए (5200-20200) + 2400 ग्रेड वेतन तथा रूपये 3000 विशेष भत्ता।
अवकाश की पात्रता :-
ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेण्डर वर्ष में, निम्नानुसार अवकाश की पात्रता रहेगी:-
25 दिवस अर्जित अवकाश
12 दिवस आकस्मिक अवकाश।
महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
पुरुष ग्राम पंचायत सचिव जिसके दो से कम जीवित संतान है, को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।


















