जांजगीर चाम्पा 30 अक्टूबर 2026 - जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना सिटी कोतवाली जांजगीर से गुंडा बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज, पिता रामधन मिश्रा, निवासी थाना जांजगीर का राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990  के तहत जिला बदर हेतु प्रकरण तैयार कर पुलिस अधीक्षक जांजगीर विजय कुमार पाण्डेय के माध्यम से भेजा गया था।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज, पिता रामधन मिश्रा, निवासी थाना जांजगीर के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। प्रकरण की सुनवाई के पश्चात जारी आदेश के तहत भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला जांजगीर चांपा सहित सीमावर्ती जिले सक्ती, बलौदाबाजार - भाटापारा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोरबा की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। जिला बदर की यह कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।