सक्ती 26 मई 2022 -  एस पी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया ने दिनांक 17 सितंबर 2018 को थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी योगेश उम्र 30 वर्ष निवासी ढोलनार थाना सक्ती शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता है एवं शादी के लिए बोलने पर मना कर देता है। 

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर सक्ती थाने में आरोपी के विरूद्ध अपराध 114/2017 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 

प्रकरण महिला प्रताड़ना से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सक्ती पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। 

इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी योगेश ग्राम सोनियापाठ थाना सारागांव में अपने रिश्तेदार के घर आ कर रह रहा है सूचना मिलने पर आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहॉ पर आरोपी योगेश उम्र 30 वर्ष निवासी ढोलनार थाना सक्ती को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। 
   
आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक रूपक शर्मा थाना प्रभारी सक्ती , उप निरीक्षक बीरबल राजवाडे , आरक्षक भागवत श्रीवास़ ,  आरक्षक संतोश  गबेल , आरक्षकमहेन्द्र राठौर एवं आरक्षक कमलेष लहरे का सराहनीय योगदान रहा।