जांजगीर चाम्पा जिले के सभी फटाका विक्रेताओं के लिए कलेक्टर ने किया गाईड लाईन जारी , पढ़े पूरी खबर

जांजगीर चाम्पा , 24-09-2021 2:08:59 AM
Anil Tamboli
जांजगीर चाम्पा जिले के सभी फटाका विक्रेताओं के लिए कलेक्टर ने किया गाईड लाईन जारी , पढ़े पूरी खबर
जांजगीर चांपा 23 सितंबर 2021 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 112 (3) के तहत दीपावली त्यौहार के लिए अस्थायी पटाका अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है।
 
जारी आदेश के अनुसार यह अनुज्ञप्ति का नवीनतम 10 अक्टुबर  से 14 नवम्बर 2021 तक की अवधि के लिए किया जाएगा।
     
कलेक्टर ने लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनीकरण का आवेदन पत्र विस्फोटक नियम, 2008 में विहित प्रावधानों एवं समयावधि में निर्धारित शुल्क / विलम्ब शुल्क सहित प्राप्त होने पर जांच उपरान्त ही नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ही प्रस्तुत करना होगा। 

नवीनीकरण आदेश के पूर्व यह जांच की जाएगी कि लायसेंसी जीवित हो तथा उसके द्वारा ही फटाका का विक्रय स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान लगा कर विक्रय किया हो। अनुज्ञप्तिधारी विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अपात्र नही होना चाहिए। अनुज्ञप्ति किसी अन्य को किराया पर या अन्य प्रकार के हस्तान्तरित न हो। निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी, अनाधिकृत स्थल पर पटाका विक्रय नहीं करेगा। अनुज्ञप्ति में प्राप्त अनुमति मात्रा से अधिक मात्रा में पटाकों का संग्रहण और विक्रय नहीं करेगा।

कलेक्टर ने लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनीकरण का आवेदन पत्र विस्फोटक नियम, 2008 में विहित प्रावधानों एवं समयावधि में निर्धारित शुल्क / विलम्ब शुल्क सहित प्राप्त होने पर जांच उपरान्त ही नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ही प्रस्तुत करना होगा। नवीनीकरण आदेश के पूर्व यह जांच की जाएगी कि लायसेंसी जीवित हो तथा उसके द्वारा ही फटाका का विक्रय स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान लगा कर विक्रय किया हो। अनुज्ञप्तिधारी विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अपात्र नही होना चाहिए। अनुज्ञप्ति किसी अन्य को किराया पर या अन्य प्रकार के हस्तान्तरित न हो। निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी, अनाधिकृत स्थल पर पटाका विक्रय नहीं करेगा। अनुज्ञप्ति में प्राप्त अनुमति मात्रा से अधिक मात्रा में पटाकों का संग्रहण और विक्रय नहीं करेगा।

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