नापतौल विभाग ने सक्ती और बाराद्वार के दुकानों में दी दबिस , इन 06 बड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज , पढ़े बड़े प्रतिष्ठानों के नाम
जांजगीर चाम्पा , 17-09-2021 3:08:14 AM
जांजगीर चांपा 16 सितंबर 2021 - नापतौल संयुक्त टीम ने विधिक माप विज्ञान और अधिनियमों के उल्लंघन करने वाले सक्ती के पांच और बाराद्वार के एक ब्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की गई।
नापतौल की संयुक्त टीम द्वारा बुधवार को जिले के विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के धर्मकांटा, तौल उपकरणों की जांच की गई। टीम द्वारा विधिक मापविज्ञान (पैकेज रखी वस्तुएं) नियम- 2011, विधिक मापविज्ञान अधिनियम- 2009, एवं छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्र.) नियम 2011 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर सक्ती के 5 और बाराद्वार के एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाही की गई।
नापतौल के संयुक्त दल में एस के देवांगन सहायक नियंत्रक , के.के. जैन निरीक्षक एवं गणेश कुमार चक्रधर निरीक्षक और आरिफ अमन सिद्धीकी श्रम सहायक शामिल थे।
जांच में सक्ती के ओम स्पाईस , शर्मा गुडाखू , गुप्ता ट्रेडर्स , होटल नटराज , गर्ग फ्लोर मिल , डी मनोहर लाल सेलेक प्राइवेट लिमिटेड एवं बाराद्वार के श्याम राईस मिल
के विरुद्ध विधिक मापविज्ञान (पैकेज रखी वस्तुएं) नियम 2011, विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्र.) नियम 2011 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया।















