जांजगीर चाम्पा जिले में शर्मनाक वारदात , युवक ने दोस्तो के साथ मिल कर युवती के माँग में जबरजस्ती भरा सिन्दूर
जांजगीर चाम्पा , 07-09-2021 1:29:33 AM
जांजगीर चाम्पा 06 सितम्बर 2021 - एस पी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पीडीता ने सारागांव थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 18 अगस्त 2021 की दोपहर 02 बजे गांव के धनराज सूर्यवंशी निवासी जांजगीर एंव अभिषेक सूर्यवंशी निवासी बनारी थाना जांजगीर के द्वारा कुमारी रेनू सूर्यवंशी के साथ बुलाकर मोटर सायकल में बैठाकर सरवानी स्थित सराईपाट अमरैया के पास ले गए जँहा आरोपी धनराज ने पीडीता से कुछ बात कहना है कहकर अकेले में ले जाकर जबरजस्ती हाथ को पकडकर जमीन में गिरा दिया और सीना को गलत नियत से छूने लगा मना करने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये जबरजस्ती माँग में सिंदूर भर दिया।
पीडीता द्वारा बचाव के लिये साथ गये रेनू सूर्यवंशी और अभिषेक को आवाज दी तब वे दोनो मोबाइल से विडीओ बना रहे थे और धनराज का समर्थन करने लगे और पीडीता को घटना के बारे में किसी को न बताने के लिये फोटो वीडोओ को वायरल करने का धमकी देने लगे तथा दिनांक 25 अगस्त 2021 को आरोपी रेनू सूर्यवंशी द्वारा पीडीता को आरोपी धनराज से मिलने को कहाँ गया जो पीडीता द्वारा मना करने पर आरोपी रेनू द्वारा पीडीता को वीडीओ वायरल करने की धमकी देते हुये घर अंदर घुसकर पीडीता को हाथ मुक्का से मारपीट किया पीडीता कि रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 124/2021 धारा 452 , 294 , 506 , 323 , 354 , 363 , 366 ( क ) , 34 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा के त्वरित कार्यवाही करने एवं गिरफ्तारी करने के निर्देशन एवं SDOP चाम्पा श्रीमती पद्मश्री तंवर के कुशल नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी धनराज सूर्यवंशी पिता काशीप्रसाद सूर्यवंशी उम्र 21 वर्ष , अभिषेक सूर्यवंशी पिता तुलाराम सूर्यवंशी उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 09 बनारी थाना जांजगीर , कुमारी रेनू सूर्यवंशी पिता महेश राम सूर्यवंशी उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 09 चोरिया थाना सारागांव जिला जाजगीर चापा के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से दिनांक 06 सितम्बर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश घुव एवं सहायक उप निरीक्षक रमेश धुव , सहायक उप निरीक्षक मोहन राठौर , प्रधान आरक्षक दिलीप खलखों , आरक्षक किशन बरेठ , आरक्षक कार्तिकेश्वर , आरक्षक पद्मराज सिंह , आरक्षक ओमप्रकाश कर्ष , आरक्षक गौर सिह , आरक्षक घनश्याम यादव , आरक्षक सरजू कश्यप का महत्वपूर्ण योगदान रहा।















