छत्तीसगढ़ - कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना थाना प्रभारी को पड़ा भारी, SSP ने किया सस्पेंड..
बिलासपुर 20 जून 2026 - SSP रजनेश सिंह ने तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को सस्पेंड कर दिया है। निरीक्षक अभय सिंह बैस पर कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली और उससे संबंधित रिपोर्ट समय पर उच्च अधिकारियों को नहीं भेजने का आरोप हैं।
जारी सस्पेंड आदेश के अनुसार बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय के एक मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली करने और उसकी स्थिति की जानकारी पुलिस मुख्यालय रायपुर को देने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस मुख्यालय के 12 जून 2026 के पत्र के बावजूद निर्धारित समय सीमा में पालन रिपोर्ट नहीं भेजा गया।
SSP ने इसे थाना प्रभारी के दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना। इसी आधार पर तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी और वर्तमान में रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से सस्पेंज कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियम अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।















