छत्तीसगढ़ - नाबालिग के साथ रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर ब्लैकमेल कर रोज लगा बुलाने, फिर हुआ यह..
महासमुंद 18 अक्टूबर 2025 - महासमुंद जिले में दोस्ती के बहाने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया गया है कि, नाबालिक से एक युवक ने इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की, फिर अपने एक दोस्त के सुने मकान में बुलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। यही नहीं उसका अश्लील फोटो व वीडियो लेकर उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर दैहिक शोषण करता रहा।
ब्लैकमेल से परेशान पीड़िता ने जब युवक की बात न मानी तो उसके वीडियो को इंस्टाग्राम पर फेंक आईडी बनाकर वायरल कर दिया। मामले में 15 अक्टूबर को पीड़िता अपने परिजनों के साथ सिटी कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, बीएनएस व आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच कर रही है।
पीड़िता के शिकायत के अनुसार जून 2025 में उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए शिवा निहाल से हुई। इंस्टाग्राम में दोस्ती के बाद दोनों चैट करते थे। शिवा निहाल ने अपने प्यार का इजहार करते हुये दोस्त के घर मिलने बुलाया। वह भी शिवा निहाल को पसंद करती थी। इस कारण उससे मिलने दोस्त के घर चली गयी। जहां पर शिवा निहाल अकेला था घर पर कोई नहीं था। जिसका फायदा उठाकर जबरदस्ती की।
वीडियो बनाने के बाद किसी को न बताने की बात कही नही तो वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद लगातार फोन कर मिलने बुलाता रहा। नाबालिग ने तंग आकर फोन उठाना बंद किया तो आरोपी ने फेक आईडी बनाकर 12 अक्टूबर को इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल कर दिया।
पीडिता को इसकी जानकारी परिजनों से मिली जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस की मदद से वायरल वीडियो को तुरंत हटा लिया गया। इस पूरे मामले मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि IT एक्ट की धारा 67 , 67 (A)और पास्को एक्ट की धारा 4,6 , 64,2 (M) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।


















