छत्तीसगढ़ - गिरफ्तार होने के लिए बेचैन है यह पूर्व IAS अधिकारी, सरेंडर करने बार बार जा रहे है कोर्ट, लेकिन..
रायपुर 20 सितम्बर 2025 - रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष कोर्ट में शुक्रवार को पूर्व IAS आलोक शुक्ला दूसरी बार सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। ED की ओर से बताया गया कि 22 सितंबर को केस डायरी पेश की जाएगी, तभी सुनवाई हो सकेगी।
दरअसल शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश की प्रति और सरेंडर का आवेदन लेकर पूर्व IAS आलोक शुक्ला कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन ED के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह घोटाला दिल्ली ED द्वारा जांचाधीन है, इसलिए केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा गया है। विशेष न्यायाधीश ने आदेश दिया कि निर्धारित तारीख पर आलोक शुक्ला अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ।
यह पहली बार नहीं है कि आलोक शुक्ला को कोर्ट से वापस भेजा गया हो। इससे पहले 18 सितंबर को भी वे सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति अपलोड न होने के कारण उन्हें लौटाया गया था। यह केस ED द्वारा दिल्ली में जांचाधीन एक बड़े घोटाले से संबंधित है।
अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलोक शुक्ला ED कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, जब ऑर्डर आ जाएगा तो आप ऑर्डर के साथ आइए।
बता दें कि छत्तीसगढ़ नान घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा और IAS आलोक शुक्ला की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह की कस्टोडियल और ज्यूडिशियल रिमांड के आदेश भी दिए हैं। जिसके बाद अब इन दोनों अधिकारियों को एक बार की कस्टडी में जाना पड़ेगा।
















