पत्नी की गलती का खामियाजा भुगत रहे है सक्ती के पूर्व SDOP तस्लीम आरिफ , मामला पँहुचा हाईकोर्ट तक


बिलासपुर 11 जुलाई 2025 - बलरामपुर जिले में पदस्थ एक DSP की पत्नी द्वारा सरकारी वाहन का दुरुपयोग करते हुए जन्मदिन मनाने के मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने शपथ पत्र पेश कर कोर्ट को बताया कि मामले में FIR दर्ज कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, तथा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई अगस्त माह के लिए निर्धारित की है।
बलरामपुर जिले की 12वीं बटालियन में पदस्थ DSP व सक्ती के पूर्व SDOP तस्लीम आरिफ की पत्नी का वीडियो इस साल वायरल हुआ था, जिसमें वह नीली बत्ती लगी महिंद्रा XUV 700 के बोनट पर बैठकर केक काटती नजर आई थीं। साथ ही, कार के सनरूफ और दरवाजों से महिलाएं बाहर निकलकर स्टंट करती दिखाई दी थीं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया।
हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी कि इस तरह के सार्वजनिक उपद्रव और सड़क पर जन्मदिन मनाने जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा रहा है। पुलिस और शासन की कार्रवाई जांच में पाया गया कि गाड़ी का ड्राइवर लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था और उसने जानबूझकर सनरूफ, दरवाजे और डिक्की को खोलकर महिलाओं को स्टंट करने दिया। ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर चालान पेश किया गया। इसके अलावा, DSP की पत्नी पर भी जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य सचिव द्वारा हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि सड़क पर ऐसे उपद्रव को रोकने के लिए दिशा-निर्देश पहले से जारी हैं और पुलिस ऐसे मामलों पर निगरानी रख रही है।