सक्ती - बहन के हत्यारे भाई को ऋषिकेश चौबे ने दिलाई आजीवन कारावास की सजा
सक्ती , 06-07-2023 3:43:17 PM
सक्ती 06 जुलाई 2023 - अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के AGP ऋषिकेश चौबे ने बताया कि सोंठी निवासी किरण केवट ने सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की वह दिनांक 07 दिसंबर 2020 शाम 04 बजे अपने पड़ोसी के घर जा रही थी, इसी दौरान ननंद कांता केवट साइकल को पटक रही थी जिसे मना करने पर वह उसे डांटने लगी।
लगभग 15 मिनट बाद वह और उसका देवर रमेश केवट दोनों एक साथ घर वापस आए उसी समय उसका पति मनीष केवट अपनी बहन कांता के कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए निकल रहा था और अपने भाई रमेश को बोला कि उसने बहन कांता के गले को दबा कर हत्या कर दिया है।
जिसके बाद कांता को लेकर सक्ती हॉस्पिटल गए जँहा डॉक्टरों में कांता को बड़े हॉस्पिटल में रिफर कर दिया कांता का कोरबा में इलाज चला तथा दिनांक 14 दिसंबर 2020 को कांता की मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना शक्ति में अपराध क्रमांक 434/ 2020 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत FlR दर्ज किया गया।
जाँच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में चालान प्रस्तुत किया गया। उपरपण पश्चात केस द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में चला। शासन की ओर से कुल 17 गवाहों का बयान करवाया गया। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि घटना का कोई आई विटनेस नहीं है और आरोपी ने अपनी बहन की हत्या नहीं किया है।
शासन की ओर से बताया गया कि आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत है आरोपी को कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायालय शक्ति के पीठासीन अधिकारी डॉ. ममता भोजवानी ने निर्णय देते हुए दिनांक 05 जुलाई 2023 को इस प्रकरण में कहा कि उक्त भाई रक्षक नहीं वरन अपनी बहन का हत्यारा है, इसलिए आरोपी मनीष कुमार को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया।



















