जांजगीर चाम्पा - चाम्पा पुलिस के कार्यवाही की हो रही है जम कर तारीफ , दिलवालों की अब बिना बाईक के मनेगी दिवाली

जांजगीर चाम्पा , 25-10-2022 1:16:53 AM
Anil Tamboli
जांजगीर चाम्पा - चाम्पा पुलिस के कार्यवाही की हो रही है जम कर तारीफ , दिलवालों की अब बिना बाईक के मनेगी दिवाली
जांजगीर चाम्पा 24 अक्टूबर 2022 -  बीती रात मतलब धनतेरस और रूपचौदस की देर शाम से लेकर आधी रात तक चाम्पा पुलिस ने जो कार्यवाही की है वो काबिले तारीफ है और इसकी चर्चा जिले भर में ही नही बल्कि दीगर जिलो में भी हो रही है।

ऐसा पहली बार हुआ है की चाम्पा पुलिस बिना किसी दबाव में आये छोटे बड़े का भेद किये बिना निष्पक्ष कार्यवाही की है और यह तभी सम्भव हुआ है जब चाम्पा थाने के प्रभारी पूरे स्टॉफ के साथ स्वयं सड़क पर निकले।

मामला मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही का है जो बीती रात चाम्पा पुलिस ने चलाया था इस कार्यवाही के दौरान पकड़े गए लोगो ने अपने ऊँची पहुँच और रसूख का इस्तमाल कर अपने अपने गॉड फ़ादारो को फोन लगाया इस दौरान लगातार थाना प्रभारी के मोबाईल की घंटी बजती रही लेकिन थाना प्रभारी मोबाईल उठाने के बजाय अपनी ड्यूटी निभाते रहे और 20 से अधिक वाहनों को थाने ला कर खड़ा कर दिया , ना पहुँच काम आई और ना रसूख अब दिलवालों की दीपावली मनेगी बिना बाईक के और लगता तो यह है की अब बाईक को वापस पाने के लिए उन्हें न्यायालय की शरण मे जाना पड़ेगा।

जाने क्या है MV एक्ट और क्या कर सकती है पुलिस : -

भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कम से कम एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) रैंक के पद होना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त नियम तोड़ते हुए पकड़े जाने पर एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास जुर्माना लगाने का अधिकार है. इसके अलावा मौजूद  ट्रैफिक कांस्टेबल केवल उपर्युक्त अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन वे गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान :- 

01 - कभी भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा यदि आपको नियमों के उल्लंघन करने पर रोका जाता है तो उनके पास चालान काटने के लिए चालान बुक या ई-चालान मशीन होना अनिवार्य है, इसके बिना आपका नहीं काटा जा सकता है.  

02 - चालान कटने के लिए ट्रैफिक पुलिस को यूनिफॉर्म में होना अनिवार्य है, साथ ही नेम प्लेट पर उनका नाम भी होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास उनका पहचान पत्र मांगने का अधिकार है.  

03 - यदि ट्रैफिक पुलिस के किसी हेड कांस्टेबल द्वारा चालान काटा जाता है तो उसकी अधिकतम राशि 100 रुपये हो सकती है, उससे अधिक नहीं.

04 - यदि कभी कोई पुलिस कर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकलता है आपको उसका वीडियो बना लेना चाहिए और उसकी शिकायत आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कर सकते हैं. 

05 - ट्रैफिक पुलिस यदि आपको रोककर आपके साथ दुर्व्यवहार या गलत शब्द का प्रयोग करती है तो आप इसकी शिकायत तुरंत उनके वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं. 

06 - यदि आपका चालान काटा गया है और आपके पास तुरंत जुर्माना राशि चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो आपके पास उसे बाद में भी चुकाने का अधिकार है. इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकती है।

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