जांजगीर चाम्पा जिले के इतिहास में पहली बार दो आरोपियों को सुनाई गई फाँसी की सजा , भीतर देखे आरोपियों की तश्वीर और जाने उनके गुनाह
जांजगीर चाम्पा , 2022-09-20 00:00:28
जांजगीर चाम्पा 19 सितंबर 2022 - एस पी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 20 नवंबर 2021 को ग्राम तुस्मा सरपंच कमल पटेल द्वारा मोबाईल फोन से सूचना दिया की गांव के भागवत साहू जो कि ग्राम तुस्मा का पंच है जिसकी हत्या कर दिया गया है जिसकी सूचना प्राप्त होने पर शिवरीनारायण पुलिस स्टाफ तुस्मा सबरिया डेरा जाकर मौके पर तस्दीक करने पर पाया गया कि भागवत साहू की हत्या सोहित केंवट और सुनील केंवट के द्वारा धारदार हथियार लोहे के कत्ता से गर्दन एवं सिर में वार कर हत्या किया गया।
प्रार्थी प्रेम लाल साहू कि रिपोर्ट पर मौके पर देहाती नालसी एवं मर्ग अपराध कायम कर धारा 302,34 भादवि एवं धारा 174 जाफौ कायम कर पंचनामा एवं पोस्ट मार्टम कार्यवाही किया गया । विवेचना दौरान सोहीत केवट एवं सुनील केंवट हत्या कर गांव के पानी टँकी में चढे़ होने की जानकारी होने पर निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को समझाईस देकर नीचे उतार कर हिरासत में लिया गया।
आरोपियों से मेमोरेण्डम के आधार पर जमीन बिक्री रकम लेन-देन की बात पर से मृतक भागवत साहू को धारदार कत्तानुमा हथियार से मारकर हत्या करना स्वीकार करने पर आरोपी सोहित केंवट के कब्जे से 01 लोहे का धारदार कत्ता एवं अन्य सामग्री बरामद कर दिनांक 20 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
विवेचना के दौरान CCTV फुटेज , मृतक का कपड़ा एवं विडियो को जप्त कर FSL एवं साईबर सेल से परीक्षण कराया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोपी सोहित केंवट उम्र 28 वर्ष एवं सुनील कुमार केंवट उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी तुस्मा सबरिया डेरा थाना शिवरीनारायण के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 10 फरवरी 2022 को माननीय न्यायालय पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण करते हुए प्रकरण में साक्षियों का शीघ्र परीक्षण कार्यवाही पूर्ण होने के बाद प्रकरण के विवेचक निरीक्षक रविन्द्र अनंत थाना प्रभारी शिवरीनारायण का भी परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया।
आरोपियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित जाने पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय जांजगीर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19 सितंबर 2022 को आरोपी सोहीत केवट एवं सुनील केंवट को फाँसी की सजा एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।