रायपुर 20 फरवरी 2022 -  रायपुर CMHO डा. मीरा बघेल ने बताया कि रायपुर में 652 निजी अस्पताल व क्लीनिक बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इसे लेकर नोटिस तो भेजा गया है, लेकिन इनके तरफ से लाइसेंस लेने अब तक पहल नहीं की गई है। विभाग अब इन पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना व अस्पताल सील करने की बात कह रहा है। 

कहा जा रहा है कि कई अस्पतालों द्वारा कार्रवाई रूकवाने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया जा रहा है। 

वहीं निरीक्षण करने वाले कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों के सांठ-गांठ से अस्पताल कार्रवाई से बचे हुए हैं। बता दें प्रदेश में 1000 से अधिक अस्पताल व क्लीनिक बिना लाइसेंस संचालित हैं।

राज्य में पंजीकृत आयुष डाक्टर पर एक नजर

4394 आयुर्वेद से अधिक आयुर्वेद डाक्टर

2283 से अधिक होम्योपैथी चिकित्सक पंजीकृत

254 यूनानी पद्धति के चिकित्सक

126 से अधिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के है।

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