सूरजपुर 08 अक्टूबर 2026 - छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के चर्चित मां बेटी हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत तीन दोषियों को फांसी की सजा दी है। वहीं, चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

पीड़ित पक्ष के वकील संजय अंबस्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का बताते हुए दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। मामले में 29 सितंबर को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब इस बहुचर्चित मामले में सजा का ऐलान हो गया है।

मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 29 सितंबर को कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा पर बहस हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा की मांग की।

यह मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था जब पुलिस विभाग में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी को आरोपियों ने उनके घर में निशाना बनाया था। आरोप के मुताबिक, हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी से पहले रेप किया गया। इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जब उनका मन नहीं भारा तो उन दरिंदों ने बेटी के कपड़े उतारकर धारदार हथियार से उसकी भी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों के शवों को घर से करीब पांच किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया गया था। अगले दिन दोनों के शव नग्न हालत में मिले थे।

हेड कॉन्स्टेबल जब रात में ड्यूटी से घर लौटा तो घर के अंदर खून बिखरा मिला। पत्नी और बेटी वहां नहीं थीं। दीवारों और फर्श पर खून के निशान थे। इसके बाद उसने दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन रातभर उनका पता नहीं चल सका। अगले दिन घर से करीब पांच किलोमीटर दूर दोनों के शव मिलने के बाद घटना का खुलासा हुआ।