रायपुर 06 दिसम्बर 2022 -  भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम को झारखंड हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लग जाने से वहां की पुलिस आज उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई और कुछ देर तक हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

झरखड़ पुलिस ने देर शाम एक प्रेस नोट जारी किया, वह इस प्रकार है...

झारखंड राज्य टेल्को थाना के अपराध क्रमांक 84/19 धारा 376 (A),370,376 3,376 ab 120b IPC एवं 4/6 पॉक्सो act तथा 4,5,6,7,9 immoral trafic prevention act की अपराध की विवेचना एवं आरोपी केशव सिन्हा , नरेश सोनी , दीपांकर सिन्हा एवं ब्रह्मानंद नेताम की पतासाजी हेतु थाना टेल्को राज्य झारखंड पुलिस की विवेचना टीम द्वारा की जिला कांकेर में विभिन्न स्थानों पर पतासाजी की गई है l

उपरोक्त प्रकरण के विवेचना में विगत दिनों से झारखंड पुलिस की विवेचना टीम द्वारा जिला कांकेर में अन्वेषण की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान दिनाँक 29 नवम्बर 2022 को झारखंड पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपीगणों को पूछताछ हेतु उपस्थित होने का नोटिस जारी की गई थी लेकिन आरोपीगण विवेचना में किसी प्रकार का सहयोग न करके आज दिनाँक तक पूछताछ हेतु उपस्थित नही हुए।

विवेचना के सिलसिला में तब झारखंड पुलिस की टीम द्वारा कल दिनाँक 05 दिसंबर 2022 को प्रकरण के आरोपी ब्रम्हानंद नेताम का पता तलाश कर उनसे पूछताछ के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय से 02 सप्ताह के लिए आरोपी को गिरफ्तार नही किये जाने से संबंध में दी गई अंतरिम राहत आरोपी द्वारा विवेचना अधिकारी को अवगत कराया गया। तत्सबंध में आवश्यक लिखा-पढ़ी की कार्यवाही के पश्चात झारखंड पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

- : झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ कैंप आफिस