जांजगीर चाम्पा 20 अगस्त 2022 - नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने के मामले में अकलतरा पुलिस ने NSUI के जिलाध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया के खिलाफ अपराध दर्ज किया है ।
पुलिस के अनुसार अकलतरा निवासी अंकित सिंह सिसोदिया ने दो दिन पूर्व एक स्कूली छात्रा का रास्ता रोककर उससे छेड़छाड़ किया नाबालिग ने जब इसकी जानकारी परिजनों को दी तो वे थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी।
मगर मामले में शिकायत के 2 दिन बाद FIR दर्ज हुआ शुक्रवार को पीड़िता के परिजन और अंकित सिंह सिसोदिया के पक्ष के लोग थाने पहुंचे और देर शाम तक FIR दर्ज किए जाने को लेकर पीड़ित पक्ष के लोग डटे रहे वहीं आरोपी पक्ष के लोग आरोप को गलत बताते हुए FIR नहीं करने की मांग कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने अंकित सिसोदिया के खिलाफ भादवि की धारा 354 , 341 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
मामले में पाक्सो एक्ट दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में थाना प्रभारी लखेश केवट का कहना है कि छेड़छाड़ के मामले मे पाक्सो एक्ट दर्ज नहीं किया जाता है और मामला विवेचनाधीन है। इधर NSUI के जिलाध्यक्ष के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में अपराध दर्ज होने पर विपक्षी दल भाजपा को मौका मिल गया है वह भी NSUI के जिलाध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे है।











