भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला , अगर मकान में नही है पार्किंग की ब्यवस्था तो सरकार वसूलेगी 50 हजार से 02 लाख तक का जुर्माना
रायपुर , 02-02-2022 6:57:32 PM
रायपुर 02 फरवरी 2022 - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें से एक अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश 2022 भी है। इस अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है।
इसके तहत प्रावधान है कि अगर किसी के पास पांच हजार वर्गफुट का कोई मकान हो, तो उसे अपने वाहन रखने के लिए पार्किंग बनाना आवश्यक होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 50 हजार से लेकर 02 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में यह जानकारी दी।
अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश 2022 के संबंध में जानकारी देते हुए मो. अकबर ने बताया कि पांच हजार वर्गफुट के मकान वाले ने अगर पार्किंग नहीं बनाई, तो उसे एक कार सड़क पर रखने के एवज में 50 हजार रूपए , दो कार रखने पर 01 लाख रुपए और दो से अधिक कार रखने पर 02 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकेगा।
















