जांजगीर चाम्पा जिले में शराब दुकानों के संचालन के समय मे कलेक्टर ने किया बदलाव , नए आदेश के मुताबिक अब
जांजगीर चाम्पा , 03-07-2021 7:07:43 PM
जांजगीर चाम्पा 03 जुलाई 2021 - कोविड 19 के नए वेरिएंट को देखते हुए जांजगीर चाम्पा कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने नया संसोधित गाईड लाइन जारी किया है।
नए गाईड लाईन के मुताबिक अब जिले के समस्त देशी और विदेशी मदिरा दुकान प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खोले जा सकेंगे इस आदेश से पहले रात 08 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स , स्विमिंग पूल आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे किन्तु सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति संलग्न एसओपी / शर्तों के तहत होगी । होटल , रेस्टोरेंट्स रात्रि 10:00 बजे तक तथा रेस्टोरेंट बार , विनोद गृह एवं क्लब प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे । आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी । होटल , रेस्टॉरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक - अवे को प्राथमिकता देगें । होटलों में इन - हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी । वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह , होटल एवं मैरिज हॉल में कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी । भारत सरकार , गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी । इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।














