राज्य में 21 जून तक धारा 144 लागू , गृह विभाग ने किया आदेश जारी , उलंघन पर 06 महीने की सजा
देश , 20-05-2021 12:39:47 PM
जयपुर 20 मई 2021 - राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार अलर्ट मोड़ पर है. राज्य सरकार में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में धारा-144 की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है।
नए आदेश के बाद अब पूरे राज्य में 21 जून तक धारा-144 प्रभावी रहेगी बता दे की राज्य में धारा 144 की अवधि 21 मई को समाप्त हो रही थी. अब इसे बढ़ा दिया गया है इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं गृह विभाग की अधिसूचना के बाद से सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में निषेधाज्ञा लगने लगाने की शक्ति मिल गई है।
अधिसूचना के अनुसार IPC 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी. इससे पहले राज्य में 21 मई तक निषेधाज्ञा अवधि बढ़ाई गई थी. सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्दे नजर अवधि बढ़ाई है.
अगर किसी ब्यक्ति को धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है तो अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल हो सकती है. अधिनियम के तहत धारा 144 के उल्लंघन से गिरफ्तारी के बाद में रिहा कराना पड़ता है।
किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप्प किया जा सकता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है 04 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकते. राज्य में पिछले साल से धारा 144 लागू है. सरकार समय समय पर अवधि बढ़ाती रही हैं।














