अभी नही खुलेगा राजधानी रायपुर का ताला , कलेक्टर ने लॉक डाउन को इस तारीख तक आगे बढ़ाया
रायपुर , 17-04-2021 10:49:31 PM
रायपुर 17 अप्रैल 2021 - रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है, और इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। रायपुर में लॉकडाउन 26 तारीख की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें सब्जी, दूध को घर-घर उपलब्ध कराने के साथ-साथ बैंक की सीमित कारोबार की अनुमति दी गई है।
01 - रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
02 - उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
03 - शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें।
04 - सभी प्रकार की मंडियों, थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों / उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालो को प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेगें।
05 - पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी/ एल. पी. जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन / अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो / टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ. एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
06 - दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 00.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगें केवल दुकान/ पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
07 - पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
08 - एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे
09 - औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
10 - उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
11 - सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।














