छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में भीड़ कम करने के लिए शासन ने जारी किया यह आदेश , पढ़े पूरी खबर
रायपुर , 26-03-2021 8:24:07 PM
रायपुर 26 मार्च 2021 - छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन कोरोना का मामला बढ़ते ही जा रहा है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन और प्रसासन दोनो ही काफी चिंतित है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के सख्त कदम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाये जा रहे है इसी कड़ी में शासकीय मदिरा दुकानो में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है जारी आदेश के मुताबिक अब मदिरा प्रेमियों को 05 बल्क लीटर शराब खरीदने की छूट होगी पूर्व में 04 बल्क लीटर शराब तक कि छूट थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है इसके पीछे शासन की मंशा है कि लोग अपने जरूरत के मुताबिक शराब को स्टॉक कर घर मे रख सकेंगे और शराब खरीदने रोज रोज मदिरा दुकान नही आएंगे जिससे शराब दुकान में भीड़ कम होगी और कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा।
जारी आदेश का अनुवाद -
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग :: मंत्रालय :: महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर -492002 // अधिसूचना // नवा रायपुर , दिनांक 23.03.2021 क्रमांक एफ 10-24 / 2021 / वा.क. ( आब . ) / पांच ( 24 ) :: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 16 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए . राज्य शासन एतद्द्वारा , किसी भी व्यक्ति के लिये , एक समय में , छत्तीसगढ़ राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल आधिपत्य की सीमा " पांच बल्क लीटर " की मात्रा विहित करती है । 2 / यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2021 से प्रभावशील होगी।














