प्रदेश के 2.50 लाख संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार ने दिया जोरदार झटका , सरकार ने रिटायर्ड मेन्ट की सीमा घटाई
मध्य प्रदेश , 2021-02-19 11:13:13
भोपाल 19 फरवरी 2021 - राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा में तीन साल की कटौती कर दी है। अब उन्हें 65 के बजाय 62 साल में ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस फैसले से विभिन्न विभागों में कार्यरत 2.50 लाख संविदाकर्मी प्रभावित होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला और जनपद शिक्षा केंद्रों में संविदा पर पदस्थ 4,200 अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हें भी 62 साल में ही सेवानिवृत्त किया जाएगा।
प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति 'संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011' के तहत की गई है। जिसमें अधिवार्षिकी आयु 65 साल है। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राज्य सरकार ने संविदा पर नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने के नियम बनाए। इसमें लिखा गया कि इन कर्मचारियों को आयु सीमा के आधार पर 62 साल से पहले नहीं हटाया जा सकेगा।
इसे लेकर राज्य, जिला और जनपद शिक्षा केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर उलझन थी। राज्य शिक्षा केंद्र ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से मार्गदर्शन मांगा, तो जीएडी ने कह दिया कि 62 साल में सेवानिवृत्त करो। यह नियम सिर्फ संविदा पर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए है। नियमित कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति पाते हैं, तो वह 65 साल तक सेवा में रह सकेंगे।
इस आदेश के बारे में संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है की
सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे और जिनका मूल पद ही संविदा नियुक्ति है। उन्हें 62 साल में सेवानिवृत्त करना कहां का न्याय है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।
तो वही सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार का कहना है की रिकॉर्ड देख कर ही कुछ बताया जा सकता है वैसे विभाग ने आदेश जारी किए हैं तो नियम होंगे।