सक्ती - शराब पीकर गाड़ी चलाना प्रशांत अग्रवाल को पड़ा भारी, कोर्ट ने ठोका भारी भरकम जुर्माना
सक्ती 16 जून 2026 - शराब पीकर गाड़ी चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। कोर्ट ने शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 10 हजार का जुर्माना ठोक दिया।
दरअसल SP प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में जिला सक्ती क्षेत्र अंतर्गत दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिये की जा रही पहल के परिपालन में यातायात प्रभारी Y N शर्मा तथा यातायात में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा जिले में ब्रीथ एनालाइजर यंत्र से वाहन चालकों की चेकिंग कर शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में दिनांक 13 मई 2026 को चन्द्रर चन्दली मेन रोड NH -153 में वाहन क्रमांक C.G. 10 BN 2300 के चालक प्रशांत कुमार अग्रवाल पिता मदन लाल अग्रवाल उम्र 43 साल निवासी सावित्री नगर रायगढ़ को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर मामले में पंचनामा तैयार कर वाहन को मौके पर जप्त कर वाहन चालक प्रशांत अग्रवाल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया। यातायात पुलिस जिला सक्ती आमजन से अपील करती है कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें एवं यातायात नियमों का पालन करें।
















