छत्तीसगढ़ - आदतन अपराधी कृष्णा नायक उर्फ बिट्टू नायक जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
धमतरी 25 मार्च 2026 - धमतरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में SP धमतरी की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी ने आदतन अपराधी कृष्णा नायक उर्फ बिट्टू नायक को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी को धमतरी, रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग और कोंडागांव जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आदेश के अनुसार, कृष्णा नायक को उपरोक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक निष्कासन किया जाएगा।
आरोपी कृष्णा नायक पिता नाहर सिंह नायक उम्र: 27 वर्ष जो हटकेशर वार्ड धमतरी थाना: सिटी कोतवाली क्षेत्र का निवासी है, वर्ष 2018 से लगातार अपराधों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी, लूट, डकैती, अवैध कब्जा, हथियार के बल पर डर फैलाना और मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।

















