जांजगीर चाम्पा - आदतन गुंडा बदमाश सांतनु सांडे एक साल के लिए जिला बदर, सक्ती जिले में भी नही कर पायेगा प्रवेश
जाजगीर चाम्पा 07 मार्च 2026 - बलौदा थाना क्षेत्र के आदतन गुंडा बदमाश बिरगहनी निवासी सांतनु सांडे को एक साल के लिए जिला बदर किया गया है।आदतन बदमाश सांतनु सांडे के विरुद्ध अलग अलग धाराओं के तहत् कुल 05 अपराधिक प्रकरण एवं 12 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।बदमाश के विरूद्ध लोगो को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, मारपीट लड़ाई झगड़ा एवं बलवा करने संबंधी अलग- अलग अपराध पंजीबद्ध है।
बदमाश सांतनु सांडे इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं, सांतनु सांडे के द्वारा अपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय द्वारा बदमाश सांतनु सांडे के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।
क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इस एक साल की अवधि में आदतन गुंडा बदमाश सांतनु सांडे जांजगीर चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार में प्रवेश नही कर पायेगा।














