सक्ती - बढ़ गई कांग्रेस नेता यशवंत साहू के बेटे योगेंद्र साहू की मुश्किलें, गंभीर धाराओं में FIR हुआ दर्ज
सक्ती 22 फरवरी 2026 - सक्ती के एक हॉटल में युवती को जिंदा जलाए जाने के मामले में आखिरकार सक्ती पुलिस ने कांग्रेस नेता यशवंत साहू के बेटे योगेंद्र साहू के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है। बिलासपुर के तारबहार थाने से मर्ग डायरी प्राप्त होने के बाद अब सक्ती थाने में योगेंद्र पर BNS की धारा 108 और SC/ST एक्ट की धारा 3,2,5 व 3,1 ढ के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बता दे कि घटना 24 जनवरी 2026 की है जब कांग्रेस नेता यशवंत साहू के बेटे योगेंद्र साहू से मिलने 23 साल की दिशा मरावी एक हॉटल में गई थी आरोप है कि यँहा पर योगेंद्र साहू ने दिशा मरावी पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगा दी। जिसके बाद लगभग 95 प्रतिशत तक जल चुकी दिशा मरावी (23) को सक्ती के बिहान नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जँहा उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर रिफर कर दिया गया जँहा 02 फरवरी को दिशा मरावी (23) की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक मृतिका दिशा मरावी (23) सक्ती के वार्ड क्रमांक 11 झूलकदम की रहने वाली थी जिसका सकरेली निवासी कांग्रेस नेता यशवंत साहू के बेटे योगेन्द्र साहू के साथ बातचीत था। वो योगेंद्र साहू से मिलने 24 जनवरी 2026 को एक हॉटल में गई थी जँहा कथित रूप से उसका योगेंद्र साहू के साथ विवाद हुआ जिसके बाद यह हृदयविदारक घटना हुई।
क्या है BNS की धारा 108??
जिस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे धारा 108 के तहत दंडित किया जाएगा। यह दंड: दस साल तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों में से किसी भी प्रकार की सजा हो सकती है।
















