जांजगीर चाम्पा - आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित एक साल के लिए तड़ीपार, सक्ती सहित इन जिलों में नही कर पायेगा प्रवेश
जांजगीर चाम्पा 11 नवम्बर 2025 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम कोसा निवासी आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन को 01 वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन के विरुद्ध अलग- अलग धाराओं के तहत् कुल 16 अपराधिक प्रकरण एवं 21 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।
बदमाश के विरूद्ध चोरी करना, लोगो को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, घर में घुसकर मारपीट करने एवं आर्म एक्ट के मामले संबंधी अलग- अलग अपराध पंजीबद्ध है पुलिस द्वारा आदतन बदमाश के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बुना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जांजगीर - चाम्पा जिला से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।
बदमाश की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर चाम्पा व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है।


















