छत्तीसगढ़ - शनिवार 01 नवंबर को दो घंटे के लिए बंद रहेगी सभी शराब की दुकानें, आदेश जारी
महासमुंद 31 अक्टूबर 2025 - छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 01 नवम्बर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन नवा रायपुर, अटल नगर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रदेशभर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में महासमुंद जिला प्रशासन ने शराब दुकानों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, लोकहित में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले की हाईवे से सटी मदिरा दुकानों को निर्धारित समय में बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 01 नवम्बर 2025 को शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।
यह आदेश जिले की प्रमुख दुकानों कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान घोड़ारी, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान तुमगांव, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पटेवा-जोगीडीपा, देशी/विदेशी मदिरा दुकान झलप, देशी/विदेशी मदिरा दुकान पिथौरा और देशी/विदेशी मदिरा दुकान सरायपाली पर लागू होगा।
आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह निर्णय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से लिया है।


















