सक्ती से बड़ी खबर - कांग्रेस विधायक निकला 420, थाने में दर्ज हुआ FIR, बढ़ी विधायक जी की मुश्किलें
जांजगीर चाम्पा 03 अक्टूबर 2025 - जिला सहकारी बैंक चाम्पा एवं बम्हनीडीह में धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चाम्पा पुलिस ने धारा 420, 468, 267, 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी समिति के प्रबंधक थे. दो माह पहले राजकुमार शर्मा ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत चाम्पा थाने में की थी।
प्रार्थी का आरोप है कि बालेश्वर साहू 2015-20 में बम्हनीडीह सहकारी बैंक में प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे. इस दौरान आवेदक के 50 एकड़ जमीन में KCC लोन निकालने के नाम पर HDFC बैंक में खाता खुलवाया और प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 78 हजार रुपए निकाला गया. आवेदक, पत्नी और उसकी मां का फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पैसा निकाला गया है. इस मामले में चाम्पा पुलिस ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चाम्पा थाने से जारी विज्ञप्ति..
दो माह पूर्व राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराया था कि वर्ष 2015- 2020 के बीच बालेश्वर साहू जिला सहकारी समिति बम्हनीडीह में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। आरोपीगणों ने आवेदक के 50 एकड़ जमीन में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की उसे सलाह देकर आवेदक का HDFC बैंक चांपा में खाता खुलवाया और वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपने पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए यही नहीं आरोपीगणों ने प्रार्थी एवं उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रूपये आहरण कर लिया।
जांच पर अपराध पाए जाने से समिति प्रबंधक बालेश्वर साहू, विक्रेता गौतम राठौर के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा उसकी मां जयतिन शर्मा तथा पत्नी श्रीमती नीता शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर निकासी पर्ची से छल कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नीयत से स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आरोपीगणों के द्वारा किया गया अपराध सदर धारा 420, 468, 467, 471,34 भादवि. का थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।



















