छत्तीसगढ़ - ऋतिक सहित 08 बदमाश एक साल के लिए तड़ीपार, सक्ती सहित इन जिलों में नही कर पाएंगे प्रवेश
बलौदाबाजार 23 सितम्बर 2025 - आदतन बदमाशों की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए SP की ओर से 08 आदतन बदमाशों को जिला बदर करने कलेक्टर को प्रतिवेदन पेश किया गया था। SP के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सभी 08 बदमाशों को जिलाबदर करने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी बदमाश सीमावर्ती जिलों से भी बाहर रहेंगे। इस आदेश का 24 घंटे के भीतर पालन करना होगा।
कलेक्टर ने यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5(ख) के तहत जारी किया है। आदेश के अनुसार, सभी आठों अपराधियों को 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़कर बाहर जाना होगा। उन्हें बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ-साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, महासमुंद, सक्ति, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में भी एक वर्ष तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
SP भावना गुप्ता ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ आदतन बदमाशों की लगातार शिकायत मिल रही थी। उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ जिलाबदर का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया गया। सुनवाई के बाद कलेक्टर ने बदमाशों को एक साल के जिलाबदर कर दिया है।
इन बदमाशों को किया गया तड़ीपार..
01 - धनेश टंडन (41) निवासी ग्राम सेंदरी, थाना भाटापारा ग्रामीण
02 - जवाहरलाल साहू, निवासी ग्राम दर्रा, चौकी गिरोधपुरी
03 - ऋषि पाटिल (26) निवासी ग्राम मोहतरा, थाना गिधौरी
04 - ईश्वर (53) निवासी ग्राम भैसामुड़ा सबरिया डेरा, थाना गिधौरी
05 - रितिक उर्फ मनोज बंजारे (31) निवासी ग्राम रवान, थाना सिटी कोतवाली
06 - श्रवण देवार (38) निवासी करमदा, थाना सिटी कोतवाली
07 - उबल प्रताप यादव (44) निवासी ग्राम लटुवा, थाना सिटी कोतवाली
08 - कुंजराम अंजान (39) निवासी ग्राम करही बाजार, चौकी करहीबाजार


















