छत्तीसगढ़ - प्रेमलाल साहू 09 लाख रुपये लौटाएगा भी और 06 महीने की सजा भी कटेगा, जाने क्या है मामला
रायपुर 16 सितम्बर 2025 - चेक बाउंस के एक मामले में रायपुर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी प्रेमलाल साहू को 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 09 लाख की राशि परिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रेमलाल साहू, पिता स्वर्गीय बिरजू साहू कांकेर का निवासी है। आरोप है कि उसने चेक के माध्यम से राशि देने का वादा किया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। परिवादी ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपों की पुष्टि करते हुए आरोपी को दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी पर BNS की धारा 357(3) के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए परिवादी को प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि चेक बाउंस केवल वित्तीय धोखाधड़ी नहीं, बल्कि विश्वास भंग करने का अपराध है, जिससे पीड़ित पक्ष को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी न हो। न्यायालय ने आरोपी को 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई और साथ ही आदेश दिया कि वह ₹9 लाख की राशि परिवादी को लौटाए। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुने गए। परिवादी ने कहा कि आरोपी ने बार-बार आश्वासन दिया था कि राशि चेक के माध्यम से समय पर दी जाएगी।


















