सक्ती - राज महल कांड में बड़ा UPDATE - इन दो आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
सक्ती 31 जुलाई 2025 - 25 जून 2025 को सक्ती राज महल में हुए बलवा कांड मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी सुंदर लाल जायसवाल और टेकचंद जायसवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह फैसला बुधवार की शाम हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल ने पारित किया है।
टेकचंद जायसवाल के नियमित जमानत आवेदन पर उसके अधिवक्ताओ द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उसका नाम प्रथम सूचना पत्र में उल्लेखित नहीं है। वह करीब 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जो 45% स्थायी अपंग है। उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। निष्पक्ष जांच हेतु उसकी ओर से 09 जुलाई 2025 को पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन भी दिया गया था, जिसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब उनकी ओर से पंजीकृत डाक के माध्यम से भी आवेदन प्रेषित किया गया।
अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया गया कि टेकचंद जायसवाल 08 जुलाई 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, अब तक प्रकरण में अभियोगपत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले की जांच और विचारण में समय लगना संभावित है। अतः उक्त परिस्थितियों में उसकी अपील स्वीकार कर उसे नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।
अधिवक्ताओ की इस दलील पर माननीय न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी /आवेदक टेकचंद जायसवाल एवं सुंदर लाल जायसवाल क्रमशः दिनांक 08 जुलाई 2025 एवं 01 जुलाई 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। दोनों को वरिष्ठ नागरिक बताया गया है तथा उनका नाम प्रथम सूचना पत्र में भी उल्लेखित नहीं है। मामले की जांच और विचारण में समय लगना संभावित है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नियमित जमानत पर रिहा किया जाना उचित पाया जाता है।
अतः अपीलार्थी /आवेदक टेकचंद जायसवाल एवं सुंदर लाल जायसवाल द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन संबंधी अपील स्वीकार की जाती हैं। उनके बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है।
अपीलार्थी टेकचंद जायसवाल के तरफ से सक्ती केवरिष्ठ अधिवक्ता दिगम्बर चौबे , प्रवीण शर्मा एवं अधिवक्ता चंद्र प्रकाश चौबे ने पैरवी की।



















