छत्तीसगढ़ - नायब तहसीलदार कमलेश मिरी को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा , इस मामले में आया फैसला
जशपुर 01 जुलाई 2025 - नायब तहसीलदार कमलेश कुमार मिरी को 3 साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सत्येन्द्र कुमार साहू की अदालत ने सुनाया है।
यह मामला वर्ष 2020 का है जब कमलेश मिरी, जशपुर तहसील में पदस्थ थे। उन्होंने प्रार्थी अनोज कुमार गुप्ता से भूमि नामांतरण और ऋण पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के बदले में 03 लाख की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद ACB की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कमलेश मिरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 07 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे अफसरों की वजह से आम जनता का व्यवस्था से भरोसा उठता है, इसलिए सख्त सजा जरूरी है।
गौरतलब है कि कमलेश मिरी वर्तमान में सरगुजा जिले के उदयपुर में प्रभारी तहसीलदार के रूप में पदस्थ थे। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।



















