जांजगीर चाम्पा - छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 06 सदस्यों को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा


जांजगीर चाम्पा 17 जून 2025 - छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े 6 पदाधिकारियों को कीटनाशक दुकान में जबरन घुसकर मारपीट और 1 लाख रुपये की अवैध वसूली के मामले में दोषी करार दिया गया है। अपर सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को कड़ी सजा सुनाते हुए उन्हें 7 साल की सश्रम कारावास और 900 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
यह घटना 27 अगस्त 2021 को बम्हनीडीह थाना क्षेत्र स्थित एक कीटनाशक दवा दुकान में घटी थी। आरोपियों ने दुकान में घुसकर व्यवसायी के साथ मारपीट की और जबरन 1 लाख रुपये की उगाही की थी।
दोषी भोला कश्यप, तरुण साहू, भूपेंद्र रात्रे, रामपाल कश्यप, लोकेश कुमार वर्मा और कुणाल बघेल। इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), 452 (घर में घुसकर अपराध करना), 323 (मारपीट), 386 (जबरन वसूली) और 397 (जानलेवा हमला कर लूटपाट) के तहत सजा सुनाई गई है।