सक्ती - 07 साल के लिए जेल जा सकता है वार्ड क्रमांक 10 का पूर्व चिटफंडी पार्षद रवि देवांगन??


सक्ती 20 अप्रैल 2025 - वार्ड क्रमांक 10 का पूर्व कांग्रेसी पार्षद रवि देवांगन पिछले कुछ दिनों से 15 साल पहले किये गए घोटाले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व कांग्रेसी पार्षद रवि देवांगन के कारनामे मीडिया में आने के बाद सक्ती शहर के सैकड़ों लोगों को अपने डूबी रकम पाने की उम्मीद जगी है।
दरअसल पूर्व कांग्रेसी पार्षद रवि देवांगन साल 2009 में पार्षद चुनाव जीतने के बाद लोगो को हैदराबाद की चिटफंड कंपनी ATCL और साईं प्रसाद कंपनी में 05 साल में रुपये डबल होने का झांसा देकर लाखो रुपये इन्वेस्ट कराया था। 05 साल बाद जब लोगो ने अपने जमा किये गए रुपये को ब्याज के साथ वापस करने को कहा तो पूर्व चिटफंडी पार्षद रवि देवांगन ने मूल राशि को भी वापस करने से इंकार कर दिया। इसके बाद जब लोगो ने दबाब बनाना शुरू किया तो बोरिया बिस्तर समेट कर पूर्व कांग्रेसी पार्षद रवि देवांगन 05 साल के लिए रायपुर भाग गया।
05 साल बीतने के बाद जब रवि देवांगन वापस सक्ती आया तो लोगो ने फिर से तकादा करना शुरू कर दिया जिसके बाद रवि देवांगन ने जमा कर्ताओं को धमकी देनी शुरू कर दी। ऐसे में थक हार कर लोग चुपचाप घरों में बैठ गए। लेकिन जब रवि देवांगन का यह फर्जीवाड़ा ब्रम्हानंद की जानकारी में आया तब ब्रम्हानंद ने पूरे मामले को उजागर कर कानून के जानकारों के पास सलाह मशविरा करने गए।
पूरे मामले को समझने के बाद सक्ती के विधिक सलाहकार ने बताया कि यह धोखाधड़ी का मामला है। अगर जमाकर्ता न्यायालय या पुलिस के पास जाकर सबूत के साथ शिकायत करते है तब चिटफंड एक्ट और IPC की धारा 420 का मामला बनेगा और पूर्व कांग्रेसी पार्षद रवि देवांगन पर अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे 07 साल तक कैद और भारी भरकम जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
ऐसे में अब चिटफंडी पार्षद रवि देवांगन के पास दो ही रास्ते बचते है पहला यह कि वह लोगों की राशि पूरे ब्याज के साथ वापस करे या फिर भारी जुर्माने के साथ 07 साल की सजा काटने के लिए जेल जाय इसके अलावा तीसरा या अन्य रास्ता रवि देवांगन के पास नही हैं।