छत्तीसगढ़ - भ्रस्टाचारी सब इंजीनियर को 5 साल सश्रम कारावास की सजा , विशेष न्यायालय का फैसला


रायपुर 18 मार्च 2025 - आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह ठाकुर को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।
दरसअल एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 20 जुलाई 2015 को विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर मनोज सिंह ठाकुर के रायपुर स्थित दीनदयाल नगर निवास पर छापा मारा था। इस दौरान सोने-चांदी के जेवर, नगद , वाहन, कीमती दस्तावेज, बैंक पासबुक और बीमा पत्रक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे।
जांच में सामने आया कि मनोज सिंह ठाकुर और उनके परिजनों के नाम पर कुल 71 लाख 22 हजार 771 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति दर्ज है। पूरी जांच और सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि “वर्तमान समय में भ्रष्टाचार समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। यह देश, प्रदेश और समाज के समुचित विकास को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।”