छत्तीसगढ़ - भाजपा की महिला विधायक पर FIR दर्ज , कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

जशपुर 07 जनवरी 2025 - ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में जिला न्यायलय में दर्ज परिवाद की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध BNS की धारा 196,299 और 302 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ FIR करते हुए मामला दर्ज कर लिया है।
घटना बीते साल 01 सितंबर को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुइहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप विधायक रायमुनि भगत पर धर्मांतरित लोगों ने लगाया था। इनका आरोप है कि कार्यक्रम को संबाेधित करने के विधायक भगत ने ईसा महीह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं तो धर्मांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है।
इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए धर्मांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद,विधायक के भाषण में कोई विवादित अंश ना पाए जाने के आधार पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए शिकायकर्ताओं को न्यायलय जाने की सलाह दी थी।
ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर पिता मार्टिन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में परिवाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 प्रत्यक्षदर्शियो का बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो फुटेज न्यायलय के सामने प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवादी हैरमोन के आरोप को सुनवाई योग्य मानते विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए 10 जनवरी को न्यायलय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।